Uttar Pradesh News – गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा है ।गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है ।
माफिया मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगने की बात सामने आ रही है ।गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा सुना दी है।
इससे पहले भी गैंगस्टर के एक अन्य मामले में माफिया को 10 साल की सजा हो चुकी है ।मुख्तियार अंसारी की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है ,क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राम के भाई की हत्या के मामले में उन्हें उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
हम आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल ही दोषी करार दिया था ।आज अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है ।
सजा को लेकर मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर इस मामले में मेरा कोई सरोकार नहीं है ,मैं 2005 से जेल में बंद हूं ।
दरअसल 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को अमीर हसन अटैक केस में मुख्तियार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था इसके इस कांड के कारण उसे तब से उम्र कैद की सजा दी हुई है।
पहले भी अंसारी को हो चुकी थी एक केस में सजा
कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तियार अंसारी को पहले भी एक बार सजा मिल चुकी है ।अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 लाख के जमाने की सजा सुनाई थी ।
और साथ में 5 लाख जुर्माना भी ठोका था इस केस के लिए उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया था इस केस में और इन दोनों भाइयों को ही सजा मिली थी।
Mukhtar Ansari News
मुख्तार अंसारी केस में गाज़ीपुर कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में मुख्तार अंसारी को लगातार सजा सुनाई गई है ।
इससे पहले गाजीपुर के कोर्ट ने अयोध्या कांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्द हुए गैंगस्टर केस में भी इसे सजा सुना दी है।